पुलिस ने कहा है कि आम लोगों का रास्ता रोककर सड़क पर दुकान लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. (सांकेतिक फोटो)
चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में स्थित शास्त्री नगर मार्केट में अवैध रूप से फड़ियां लगाने वाले दो वेंडरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जमानत पर छोड़ा. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध दुकान लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दिए हैं निर्देश.
चंडीगढ़ पुलिस ने बीते दिनों सेक्टर 17 में सड़क पर अवैध फड़ी लगाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. ये दोनों शास्त्री मार्केट में अवैध रूप से सड़क पर ही फड़ी लगाए हुए थे. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया. इन दोनों की पहचान बुड़ैल निवासी शिवेंद्र मंडल और शिवप्रकाश के रूप में की गई है. हालांकि बाद में यूटी पुलिस ने दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया. पुलिस ने अवैध रूप से रेहड़ी-पटरी लगाने वाले दुकानदारों को चेतावनी भी दी है.
दुकान लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूटी पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 383 के तहत कार्रवाई की. इस धारा के तहत सार्वजनिक स्थान पर आम लोगों का रास्ता रोकने के जुर्म में दोनों को गिरफ्तार किया गया था. चंडीगढ़ के एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने शहर के अन्य इलाकों में भी अवैध रूप से दुकान लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत शहर में अवैध रूप से फड़ी लगाने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा. पुलिस ने कहा है कि आम लोगों का रास्ता रोककर सड़क पर दुकान लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.