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- Stripped Job Without Assigning Any Reason; There Was A Charge Of Putting A Post Against The Deputy CM, The Haryana Government Sought Time From The High Court To Answer
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चंडीगढ़3 घंटे पहले
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पीड़ित को 15 दिसंबर को बर्खास्तगी आदेश जारी कर कहा गया कि उसने उप मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर मैसेज किया है।
सोशल मीडिया पर फेक मैसेज कर नौकरी गंवाने के मामले में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ गुरुवार को हरियाणा सरकार ने जवाब दायर करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से समय दिए जाने की मांग की है। अब जस्टिस लीजा गिल ने 29 दिसंबर के लिए मामले की अगली सुनवाई तय की है और कहा है कि उसी दिन अंतरिम राहत दिए जाने पर विचार किया जाएगा।
हांसी के एसडीओ के ड्राइवर पन्नालाल की ओर से दायर पिटीशन में कहा गया कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी के मुताबिक वह 23 मई 2018 से ड्राइवर के पद पर तैनात है। समय-समय पर उसे इस पद पर सेवा विस्तार मिलता रहा। 15 दिसंबर को उसका बर्खास्तगी आदेश जारी कर कहा गया कि उसने उप मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर मैसेज किया है। पिटीशनर की ओर से कोर्ट में कहा गया कि मैसेज पन्नालाल के अकाउंट से जारी नहीं किया गया।
बिना कारण बताओ नोटिस निकाला
इसमें आगे कहा गया कि नौकरी से बर्खास्त करने से पहले उसे ना तो कोई सुनवाई का मौका दिया गया और ना ही कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। ऐसे में निजी रंजिश के चलते नियमों की अनदेखी कर उसे नौकरी से निकाल दिया गया।
किस आधार पर किया गया बर्खास्त?
पिटीशनर ने कहा कि उसे अपने कार्यकाल के दौरान प्रशंसा पत्र भी दिया गया। इसके अलावा उसके काम को लेकर कभी कोई शिकायत भी सामने नहीं आई। ऐसे में उसका बर्खास्तगी आदेश खारिज किया जाए।